Irrigation Pipeline Subsidy Scheme 2024 :- राजस्थान सरकार द्वारा किसानो को सिंचाई हेतु एक स्थान से दुसरे स्थान पर पानी ले जाने के लिए पाइपलाइन पर अनुदान प्रदान किया जाता है , Pipeline Subsidy से सबंधित समस्त जानकारी हमारे इस लेख में प्रदान की गयी है आपसे निवेदन है की हमारा यह लेख पूरा पढ़ें |
आज के इस लेख में आप rajasthan Pipeline Subsidy yojna 2024 , rajasthan Pipeline Subsidy scheme 2024 , pipeline subsidy scheme rajasthan , how to apply pipeline subsidy scheme , irrigation pipeline subsidy scheme 2024 , irrigation pipeline subsidy yojna 2024 , Pipeline Subsidy scheme document , pipeline subsidy amount से सबंधित समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते है |
Irrigation Pipeline Subsidy Scheme 2024 Overview
Event | Details |
Department | Agriculture Department Rajasthan |
Type | Subsidy |
Location | Rajasthan |
Event | News Notofication |
Official Website | rajkisan.rajasthan.gov.in |
Rajasthan Irrigation Pipeline Subsidy Scheme 2024 के लिए कौन कर सकता है आवेदन
- Irrigation Pipeline Subsidy Scheme 2024 के लिए आवेदक के स्वयं के नाम से कृषि भूमि होनी आवश्यक है तथा कुंए पर विद्युत/डीजल/टैक्टर चलित पम्प सैट होने पर ही अनुदान के लिए पात्र माना जायेगा
- लघु एवं सीमान्त कृषकों को Pipeline लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम राषि रूपये 18000/- जो भी कम हो तथा अन्य कृषकों को Pipeline लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राषि रूपये 15000/- जो भी कम हो का अनुदान देय है।
- पूर्व में अनुदान न लिया हुआ हो
- आवेदन करने के पश्चात कृषि विभाग द्वारा लॉटरी निकाली जाती है लॉटरी में चयन होने वाले किसानों को Irrigation Pipeline पर सब्सिडी प्रदान की जाती है
Rajasthan Irrigation Subsidy Scheme 2024 के लिए क्या-क्या दस्तावेज चाहिए
Irrigation Subsidy Scheme 2024 के आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है किसान के पास यह दस्तावेज होने आवश्यक है इनके बिना किसान Rajasthan Irrigation subsidy Yojna 2024 की सब्सिडी हेतु आवेदन नहीं कर सकता है
- जन आधार कार्ड
- जमाबंदी
- जन आधार में किसान का बैंक खाता जुड़ा हुआ होना आवश्यक है
- कृषक के पास भूमि होना आवश्यक है
- बिजली का बिल
- पम्प सैट
- सिंचाई स्त्रोत
Irrigation Subsidy Scheme 2024 हेतु आवेदन कैसे करें
Irrigation Subsidy के लिए आवेदन ईमित्र से कर सकते हैं तथा इसका आवेदन किसान स्वयं ऑनलाइन भी कर सकता है इन दोनों ऑप्शन से आवेदन की प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी हमारे इस पोस्ट में प्रदान की गई है
Emitra से आवेदन कैसे करे
ई-मित्र से Rajasthan Irrigation Subsidy Scheme 2024 का आवेदन करने के लिए सबसे पहले हमें एसएसओ आईडी को लॉगिन करना है एसएसओ आईडी लॉगिन करने के पश्चात अवेलेबल सर्विस में जाकर Agriculture Subsidy on Irrigation Pipeline(सिंचाई पाइपलाइन पर कृषि सब्सिडी) सर्च करेंगे l सर्च करने के बाद नीचे दिए गए फोटो जैसा पेज खुल जाएगा जहां पर अपने को जन आधार कार्ड लगाना है और सबमिट करना है , सबमिट करने के पश्चात जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य हैं सभी के नाम आ जाएंगे जिस सदस्य के नाम से अपने आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम सेलेक्ट करेंगे उसके पश्चात एक ओटीपी आएगा ओटीपी दर्ज करने के पश्चात यह फॉर्म खुल जाएगा
यह search करने के बाद आगे सभी जानकारी खुल जाएगी जिसमें आप जन आधार कार्ड से लॉगिन करके अपना आवेदन कर सकते हैं |
घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
घर बैठे Rajasthan Irrigation Pipeline Subsidy आवेदन करने के लिए सबसे पहले rajkisan.rajasthan.gov.in साइट को ओपन करना है इस साइट को खोलने के बाद किसान/नागरिक लॉगिन पर क्लिक करना है वहां पर आपसे जन आधार कार्ड मांगा जाएगा जन आधार कार्ड का नंबर लगाने के बाद सबमिट करना है | सबमिट पर क्लिक करने के बाद उस जन आधार में जुड़े हुए सभी सदस्यों के नाम दिखाई देंगे , यहाँ पर आपको किसान का नाम सेलेक्ट करना है जिसके नाम से अपने आवेदन करना चाहते हैं सेलेक्ट करने के पश्चात आपके नंबर पर ओटीपी आएगा , ओटीपी दर्ज करने के पश्चात राज किसान का ऑफिशियल पेज खुल जाएगा |
इस पेज के बाएं तरफ आवेदन के लिए क्लिक करें पर क्लिक करेंगे
- क्लिक करने के पश्चात वहां पर कृषि सब्सिडी सेवाएं , बीज उत्पादन कार्यक्रम तथा बागवानी सब्सिडी सेवाएं तीन ऑप्शन दिखाई देंगे
- उनमें से 1 नम्बर वाला ऑप्शन कृषि सब्सिडी सेवाएं ऑप्शन पर अपने क्लिक करेंगे
- क्लिक करने के पश्चात 6 नंबर आप्शन पर Subsidy on Irrigation Pipeline का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर अपने क्लिक करेंगे
- क्लिक करने के पश्चात अपना फार्म खुल जाएगा वहां पर जो सामान्य जानकारी अपने से मांगी जा रही है वह जानकारी भरकर अपना आवेदन कर सकते हैं
Irrigation Pipeline Subsidy Yojna में कितना अनुदान मिलता है
Subsidy on Irrigation Pipeline विवरण निम्न प्रकार से है
Cetegory | Subsidy Amount |
लघु एवं सीमान्त कृषकों को | लागत का 60 प्रतिशत तक / या 18000/- में से जो भी कम हो |
अन्य श्रेणी के कृषकों को | लागत का 50 प्रतिशत तक / या 15000/- में से जो भी कम हो |
Irrigation Pipeline Subsidy Yojna नियम और शर्ते
- इस सब्सिडी योजना के पात्र ऑन लाईन आवेदकों पर संबंधित जिला कार्यालयों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की सीमा में प्रषासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी
- कृषक द्वारा चयनित आपूर्ति कर्ता द्वारा संयत्र स्थापना की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी उसके उपरान्त आपूर्ति कर्ता द्वारा कृषक को संयंत्र के संचालन एवं रख रखाव की जानकारी प्रदान की जावेगी
- इसके बाद आपूर्ति कर्ता द्वारा संबंधित जिला कार्यालय को संयंत्र का भौतिक सत्यापन कर अनुदान जारी करने हेतु अवगत कराया जायेगा
- Pipeline के लिए सब्सिडी का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तंत्र के माध्यम से सीधे जन-आधार से जुड़े बैंक खाता संख्या में किया जाएगा
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