Irrigation Pipeline Scheme 2026 :- ट्यूबवेल या कुएँ से खेत तक बिना किसी खुली नाली (खाल) की सहायता के सीधे पाइपलाइन द्वारा पानी पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सिंचाई पाइपलाइन योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है। यह योजना केवल राजस्थान के किसानों के लिए संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पानी की बर्बादी रोकना, समय की बचत करना तथा सिंचाई को अधिक प्रभावी बनाना है।
इस योजना का लाभ लघु एवं सीमांत किसानों के साथ-साथ अन्य सभी वर्ग के किसान भी ले सकते हैं। पाइपलाइन बिछाने पर सरकार निर्धारित मानकों के अनुसार आर्थिक सहायता देती है, जिससे किसान कम लागत में अपनी भूमि तक सुचारु रूप से पानी पहुँचा सकें और फसल उत्पादन में वृद्धि कर सकें।
Irrigation Pipeline Scheme 2026 योजना से संबंधित पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, अनुदान की दर, तथा आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हमारे इस लेख में नीचे विस्तार से दी गई है, जिसे पढ़कर किसान सरलता से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
Irrigation Pipeline Scheme 2026
सिंचाई पाईप लाईन अनुदान योजना 2026
राजस्थान राज्य को भारत के सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में माना जाता है, इसलिए यहाँ पानी की कमी निरंतर बनी रहती है। जल की बर्बादी को रोकने और सिंचाई को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सिंचाई पाइपलाइन योजना संचालित की जा रही है।
Irrigation Pipeline Scheme 2026 के माध्यम से ट्यूबवेल या कुएँ का पानी बिना किसी खुली खाल के सीधे पाइपलाइन द्वारा खेत तक पहुँचाया जा सकता है, जिससे लगभग 20 से 25 प्रतिशत तक जल की बचत संभव होती है। योजना के अंतर्गत किसानों को पाइपलाइन बिछाने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अनुदान भी प्रदान किया जाता है, जिससे कम लागत में बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके।
सिंचाई पाईप लाईन अनुदान योजना 2026 पात्रता
- Irrigation Pipeline Scheme 2026 का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक कृषक के नाम कृषि योग्य भूमि दर्ज होना आवश्यक है |
- खेत में स्थित कुएं पर विद्युत, डीजल अथवा ट्रैक्टर संचालित पंपसेट उपलब्ध होना चाहिए।
- यदि कुआं साझेदारी में है और सभी हिस्सेदार अपनी-अपनी अलग पाइपलाइन के लिए आवेदन करते हैं, तो प्रत्येक पात्र कृषक को अलग-अलग अनुदान प्रदान किया जा सकता है, बशर्ते सभी के नाम अलग भूमि रिकॉर्ड में दर्ज हों।
- वहीं सामूहिक जल स्रोत की स्थिति में यदि सभी भागीदार किसान एक ही स्रोत से पाइपलाइन को अलग-अलग खेतों तक ले जाते हैं, तो नियमानुसार प्रत्येक पात्र कृषक को पृथक अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
सिंचाई पाईप लाईन योजना 2026 अनुदान
- Irrigation Pipeline Scheme 2026 के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को निर्धारित इकाई लागत का 60 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹18,000 तय की गई है।
- वहीं अन्य श्रेणी के कृषकों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें अधिकतम अनुदान राशि ₹15,000 निर्धारित की गई है।
- अनुदान की वास्तविक राशि निर्धारित मानकों एवं स्वीकृत लागत के आधार पर देय होगी।
- अनुदान किसान के जन आधार से जुड़े हुए बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रान्सफर किया जायेगा |
सिंचाई पाईप लाईन अनुदान योजना 2026 आवेदन प्रक्रिया
- योजना में आवेदन करने के लिए किसान स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अथवा नजदीकी ई-मित्र केंद्र की सहायता से आवेदन प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं।
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद उसकी रसीद ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी।
- आवेदन करते समय अभ्यर्थी को जमाबंदी और नक्क्षा की कॉपी पीडीऍफ़ फाइल उपलोड करनी होगी।
सिंचाई पाईप लाईन अनुदान योजना 2026 दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे
- आधार कार्ड,
- जनाधार कार्ड
- नवीनतम जमाबंदी की प्रति शामिल है।
- विशेष ध्यान रखें कि प्रस्तुत की जाने वाली जमाबंदी की कॉपी छह माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
Important Link
- Irrigation Pipeline Scheme 2026 : Apply Now
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सिंचाई पाईप लाईन योजना के आवेदन कब शुरू होंगे ?
सिंचाई पाईप लाईन योजना के आवेदन शुरू हो चुके है |
राजस्थान सिंचाई पाईप लाईन योजना के आवेदन की अंतिम तिथि क्या है ?
राजस्थान सिंचाई पाईप लाईन योजना के आवेदन की अंतिम तिथि चालू वितीय वर्ष की अंतिम तिथि होती है अर्थात 31 मार्च |
राजस्थान सिंचाई पाईप लाईन योजना हेतु आवेदन कैसे करे ?
राजस्थान सिंचाई पाईप लाईन स्कीम हेतु आवेदन विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट rajkisan.rajasthan.gov.in से कर सकते हैं ।
राजस्थान सिंचाई पाईप लाईन स्कीम में कितना अनुदान मिलता है ?
राजस्थान सिंचाई पाईप लाईन स्कीम में लघु एवं सीमांत किसानों को निर्धारित इकाई लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम सीमा ₹18,000 तथा अन्य श्रेणी के कृषकों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम अनुदान राशि ₹15,000 मिलती है |
राजस्थान सिंचाई पाईप लाईन स्कीम में अधिकतम कितने रूपये मिलते है ?
राजस्थान सिंचाई पाईप लाईन स्कीम 2026 में अधिकतम प्रति किसान 18,000/- रूपये दिए जायेंगे |







